राजकुमार यादव 9827017454
इंदौर शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में इंदौर पुलिस द्वारा लगातार आदतन एवं सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध लगातार कठोर एवं प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न जोन के पुलिस अधिकारियों द्वारा आदतन अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के प्रस्तुत प्रतिवेदनों के परीक्षण एवं प्रकरणों के विचारण उपरांत, पुलिस आयुक्त इंदौर द्वारा 09 कुख्यात बदमाशों के विरुद्ध जिलाबदर आदेश तथा 05 अन्य आदतन अपराधियों के विरुद्ध निर्बंधन आदेश जारी किए गए हैं।
ये बदमाश आदतन अपराधी है और लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं तथा इनके विरुद्ध शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में विभिन्न गंभीर धाराओं के अनेक अपराध पंजीबद्ध हैं। पूर्व में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किए जाने के बावजूद भी इनके आपराधिक कृत्यों में कोई सुधार नहीं आया तथा इनके कारण क्षेत्र की लोकशांति एवं शांति-व्यवस्था लगातार प्रभावित हो रही थी।
इन्हीं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के अंतर्गत इनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रकरण संबंधित ज़ोन द्वारा पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिन पर विधिवत विचारण उपरांत पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा निम्न आदेश पारित किए गए

09 कुख्यात बदमाश किए गए जिलाबदर
- फैजान उर्फ टिन्ना पिता मंजूर अली, उम्र 24 वर्ष, निवासी 1028 इमाम बाड़े के पास थाना चंदन नगर, इंदौर — (अवधि 03 माह)
- फरीद खान पिता अब्दुल कमर उर्फ मुन्ना खान, उम्र 33 वर्ष, निवासी 1/9 मेवाती मोहल्ला थाना एमजी रोड, इंदौर — (अवधि 03 माह)
- करण पिता भग्गू उर्फ भगवान वाकोडे, उम्र 32 वर्ष, निवासी 62 सी पंचशील नगर, थाना एरोड्रम, इंदौर — (अवधि 06 माह)
- उत्कर्ष पिता शैलेंद्र दुबे उम्र 20 वर्ष, निवासी 59/1 शंकरगंज जिंसी थाना मल्हारगंज, इंदौर — (अवधि 03 माह)
- योगेश उर्फ शेरा पिता राजेंद्र उर्फ राजू बारोड, उम्र 32 वर्ष, निवासी श्रीराम बजरंग नगर थाना लसुडिया, इंदौर — (अवधि 06 माह)
- रिंकु उर्फ विकास पिता मोहन लोधी, उम्र 45 वर्ष, निवासी 23 आईडिया मल्टी स्कीम न 140 थाना तिलक नगर इंदौर — (अवधि 03 माह)
- विनोद उर्फ पन्नू पिता प्रमोद सिंह जादौन, उम्र 48 वर्ष, निवासी 813 जनता क्वाटर थाना परदेशीपुरा इंदौर — (अवधि 03 माह)
- आर्यन पिता स्व राजेंद्र पटेल, उम्र 25 वर्ष, निवासी 84 मॉ शारदा नगर थाना हीरानगर इंदौर — (अवधि 03 माह)
- राहुल उर्फ पप्पू पिता बीरेंद्र कोष्टी, उम्र 32 वर्ष, निवासी 85/20 मेघदुत नगर थाना हीरानगर इंदौर — (अवधि 03 माह)
उक्त 09 बदमाशों को निर्धारित अवधि के लिए जिला इंदौर (नगरीय एवं ग्रामीण) तथा उससे लगे सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के आदेश जारी किए गए हैं।
इसके साथ ही आदतन बदमाशों की आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए, पुलिस कमिश्नर इंदौर द्वारा उक्त 05 बदमाशों को निर्बंधन आदेश से प्रतिबंधित किया है –
05 आदतन बदमाशों पर निर्बंधन आदेश-
- धमेन्द्र उर्फ छोटू पिता कमल किशोर धीमान, उम्र 30 वर्ष निवासी 223 बडी ग्वालटोली थाना पलासिया इंदौर — (अवधि 01 वर्ष)
- संतोष पिता राजकुमार तलगैया, उम्र 30 वर्ष निवासी 281 श्यामचरण शुक्ला नगर थाना संयोगितागंज इंदौर— (अवधि 01 वर्ष)
- दीपक पिता हंसराज शिंदे, उम्र 54 वर्ष निवासी 368 ए.एस/4 स्कीम न 78 थाना लसुडिया इंदौर— (अवधि 01 वर्ष )
- प्रभाकर पिता कैलाश बिसे, उम्र 30 वर्ष, निवासी 337/2, निरजंनपुर नई बस्ती थाना लसुडिया इंदौर— (अवधि 01 वर्ष )
- रामबहादुर पिता चन्द्रिका प्रसाद कैथवास, उम्र 54 साल निवासी 452 कुलकर्णी का भट्टा थाना परदेशीपुरा इंदौर —(अवधि 06 माह)
निर्बंधन आदेश के तहत प्रमुख शर्तें-
•निर्धारित अवधि तक संबंधित थाना क्षेत्र में नियमित हाजिरी देना अनिवार्य होगा।
•किसी भी प्रकार की अवैध अथवा आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं रहेंगे।
•लोकशांति एवं कानून-व्यवस्था भंग करने वाली किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेंगे।
•आदेश में निर्धारित अन्य सभी प्रतिबंधात्मक शर्तों का पालन करना होगा।
•यदि संबंधित बदमाशों द्वारा निर्बंधन आदेश की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
उक्त प्रकरणों में शासन की ओर से एडीपीओ श्री अजय प्रताप बुंदेला द्वारा पैरवी की गई।
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